जबरन मतांतरण पर लगाम: छत्तीसगढ़ सरकार लाएगी सख्त कानून, 10 साल की जेल का प्रावधान
छत्तीसगढ़ सरकार जबरन मतांतरण पर लगाम लगाने के लिए शीतकालीन सत्र में एक सख्त विधेयक पेश करेगी। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने यह एलान किया है। सरकार ने अन्य राज्यों के कानूनों का अध्ययन करके मसौदा तैयार किया है।
राज्य में जबरन मतांतरण की बढ़ती शिकायतों पर लगाम कसने के लिए राज्य की विष्णु देव साय सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री बनने के बाद किए गए वादे को पूरा करते हुए सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में एक कड़ा मतांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। यह सत्र 14 से शुरू होकर 17 दिसंबर तक चलेगा। राज्य सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता कानून बनाने के लिए ओडिशा, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत नौ राज्यों के अधिनियम का अध्ययन किया है। 52 बैठकें करके मसौदा तैयार करवाया है। पांच पेज के ड्राफ्ट में 17 महत्वपूर्ण बिंदू शामिल किए गए हैं।
सूत्रों के अनुसार प्रस्तावित विधेयक का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह की जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव के माध्यम से किए जाने वाले मतांतरण को रोकना है। सरकार का मानना है कि प्रदेश में प्रलोभन के जरिए मतांतरण की घटनाएं बढ़ रही हैं, जिसके कारण कानूनी हस्तक्षेप जरूरी हो गया है। यह नया कानून वर्तमान छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 1968 का स्थान लेगा, जिसमें जबरन मतांतरण के लिए सजा केवल एक साल और ₹5,000 जुर्माने तक सीमित थी।
मुख्यमंत्री साय का स्पष्ट विजन: मतांतरण पर मुख्यमंत्री साय का स्पष्ट विजन है। उनका मानना है कि अशिक्षा, गरीबी को माध्यम बनाकर मतांतरण कराना गलत है। दो महीने पहले मुख्यमंत्री साय की अध्यक्षता में रायपुर में हुई कलेक्टर्स-एसपी कान्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया गया था कि चंगाई सभा में प्रलोभन देकर मतांतरण कराने वालों पर निगरानी रखी जाए।
कड़े किए गए प्रविधान, 10 साल की जेल: नए विधेयक में सजा के प्रविधानों को काफी सख्त किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, प्रस्तावित कानून में: सजा: बिना सूचना के मत परिवर्तन करने या करवाने पर 10 वर्ष तक की कठोर सजा का प्रविधान किया जाएगा। सूचना: मतांतरण करने से 60 दिन पहले संबंधित व्यक्ति या संस्था के लिए जिला प्रशासन को सूचना देना अनिवार्य होगा। परिभाषा: कानून में प्रलोभन और जबरन मतांतरण की परिभाषा को अधिक व्यापक और स्पष्ट बनाया जा रहा है, ताकि कानूनी खामियों को दूर किया जा सके।
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