मिलावटी फोर्टिफाइड राइस कर्नेल पर कंपनी पर लगा 5 लाख का जुर्माना, food adulteration मामला
कानपुर देहात में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रनियां स्थित बिहारी जी वीटल फूड्स कंपनी के फोर्टिफाइड राइस कर्नेल के नमूने में मिलावट पाई गई थी। इस मामले में कंपनी के संचालक यतींद्र कुमार गुप्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया है। यह फैसला एडीएम प्रशासन की अदालत में सुनवाई पूरी होने के बाद सुनाया गया है।
यह मामला पिछले साल 14 मार्च 2024 का है, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बिहारी ने कंपनी का निरीक्षण किया था। वहां से फोर्टीफाइड राइस कर्नेल का एक नमूना जांच के लिए भेजा गया था, जो जांच में अधोमानक पाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
अदालत ने कंपनी संचालक को एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करने का निर्देश दिया है। यदि तय समय में जुर्माना अदा नहीं किया गया, तो कंपनी के खिलाफ आरसी जारी कर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। इस कार्रवाई से आम जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
