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चंबा में रात 10 बजे के बाद शराब परोसना प्रतिबंधित, लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी

By Nov 25, 2025

चंबा शहर में देर रात होने वाली अव्यवस्थाओं और ध्वनि प्रदूषण की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब जिले में किसी भी होटल, बार या रेस्टोरेंट में रात 10 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय शहर में शांति और सुव्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हितेश लखनपाल ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें लाइसेंस तत्काल रद्द करना भी शामिल हो सकता है। इस आदेश के बाद पुलिस ने अभियान तेज कर दिया है और चंबा शहर के कुछ होटलों पर कार्रवाई भी की गई है, जहाँ देर रात शराब परोसी जा रही थी।

सूत्रों के अनुसार, देर रात शराब परोसने के कारण शहर में अक्सर लड़ाई-झगड़े, हंगामा और शोर-शराबा होता है, जिससे कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित होती है। नशे में धुत लोग कई बार सड़कों पर विवाद और दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, जिससे आम जनता को परेशानी होती है और पुलिस गश्त पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इन समस्याओं को देखते हुए, प्रशासन ने यह नियम सख्ती से लागू करने का फैसला किया है और इसमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने होटल और रेस्टोरेंट संचालकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे निर्धारित समय का पालन करें। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भी प्रतिष्ठान रात 10 बजे के बाद शराब परोसते पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सीलिंग से लेकर लाइसेंस निलंबन तक की कार्रवाई की जाएगी। पिछले सप्ताह भी ऐसे ही दो होटलों पर कार्रवाई की गई थी। प्रशासन ने साफ संदेश दिया है कि कानून-व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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