Jharkhand High Court का बड़ा फैसला, RIMS के केली बंगला नंबर-2 को 15 दिन में खाली करने का आदेश
झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने रिम्स (RIMS) की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ चल रहे अभियान के बीच एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने रिम्स के केली बंगला नंबर-2 को 15 दिनों के भीतर खाली करने का निर्देश दिया है। चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर बंगला खाली नहीं किया जाता है, तो पुलिस बल की सहायता से इसे खाली कराया जाएगा।
यह आदेश रिम्स की जमीन से अतिक्रमण हटाने के मामले में सुनवाई के दौरान आया। अदालत ने कहा कि रिम्स की जमीन से लगभग अतिक्रमण हटाया जा चुका है और अब इस मामले में अंतिम निर्णय दिया जाएगा।
अदालत को बताया गया कि केली बंगला नंबर-2 निशा उरांव को आवंटित किया गया था, जिन्होंने एकल पीठ में याचिका दायर की थी। हालांकि, एकल पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें 15 दिनों में बंगला खाली करने का निर्देश दिया है।
रिम्स की जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा पिछले दिनों कोर्ट के समक्ष उठाया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने 72 घंटे में अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था। जिला प्रशासन इस निर्देश के बाद से ही अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहा है। यह फैसला सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
TSPC की धमकी से पिपरवार में कोयला कारोबार ठप, Jharkhand crime news से दहशत
Jharkhand news: क्रिसमस की छुट्टी के कारण बदली PTM की तारीख, अब 16 जनवरी को होगी बैठक
रांची में पत्नी ने पति को टांगी से काटा, घरेलू हिंसा से तंग आकर दिया वारदात को अंजाम | Ranchi crime news
रांची में ठंड का कहर, RIMS में बढ़े Brain Hemorrhage के मरीज, जानें बचाव के उपाय
झारखंड के रामगढ़ में हाथियों का आतंक, दो और लोगों की मौत, दहशत से स्कूल बंद (Jharkhand elephant attack)
