नोएडा में बड़ा एक्शन: क्लाउड किचन पर 5 लाख का जुर्माना, 340 किलो सिंगल यूज प्लास्टिक जब्त
नोएडा प्राधिकरण के जन स्वास्थ्य विभाग ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का अनुपालन नहीं करने पर बल्क वेस्ट जेनेरेटर क्लाउड किचन ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। किचन से निकलने वाले बल्क वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण नहीं होता पाया गया।
ओएसडी इंदु प्रकाश सिंह के नेतृत्व में टीम ने सेक्टर-62 स्थित क्लाउड किचन ब्लिंक कामर्स प्राइवेट लिमिटेड का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बल्क वेस्ट जनरेटर अपशिष्ट पृथक्करण, भंडारण एवं अपशिष्ट प्रसंस्करण के संदर्भ में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट के नियमों का अनुपालन नहीं कर रहा था। कचरे का पृथक्कीकरण नहीं किया जा रहा था और तरल अपशिष्ट सीधे सीवर में जा रहा था।
इसके अतिरिक्त, कचरा अनाधिकृत कबाड़ियों को दिया जा रहा था, जो कचरे को शहर में जगह-जगह पर फेंक रहे थे। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल पैकिंग के लिए किया जा रहा था। टीम ने क्लाउड किचन से 50 किलोग्राम प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक कंटेनर्स जब्त किए। बिल्डिंग के आस-पास का एरिया भी बहुत ही ज्यादा गंदा पाया गया, जहां खाना और अन्य अपशिष्ट पदार्थ पास के पार्कों और अन्य जगहों पर फेंके जा रहे थे।
कमियों को देख बल्क वेस्ट जनरेटर के नियमों का अनुपालन न करने के कारण क्लाउड किचन पर यह कार्रवाई की गई है। साथ ही सख्त निर्देश दिया गया है कि नियमों का पूर्ण तरीके से पालन नहीं किया जाता है तो क्लाउड किचन के विरूद्ध नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इसके उपरांत सेक्टर-76, आम्रपाली प्रिंसली मार्केट में एंटी प्लास्टिक अभियान चलाया गया। प्रतिबंधित सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले दुकानदारों कोल्ड राक कैफे से 150 किलोग्राम एवं अल नवाब बिरयानी से 60 किलोग्राम प्लास्टिक जब्त की गई। सेक्टर-42 आरक्यूूब मोनाड माल का भी निरीक्षण किया गया, जहां से तकरीबन 80 किलोग्राम प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त की गई।
