मेरठ में दो कुख्यात गिरोहों पर बड़ा एक्शन: 25 सदस्यों पर लगा गैंगस्टर एक्ट, संपत्ति होगी जब्त
मेरठ पुलिस ने जेल में बंद कुख्यात बदमाश रोहन उर्फ कालू और हिस्ट्रीशीटर शिवम उर्फ गोलू गिरोह के 25 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दो महीने पहले ही इन दोनों गिरोहों को रजिस्टर्ड किया गया था। कालू गिरोह में 22 और गोलू गिरोह में 18 बदमाश शामिल हैं।
पुलिस अब इन बदमाशों की अवैध संपत्ति को जब्त करने के लिए धारा 14ए के तहत कार्रवाई करेगी। फिलहाल दोनों गिरोह के सभी सदस्य जेल में बंद हैं। हाल ही में गोलू गिरोह के सदस्यों ने किठौर में बीडीसी सदस्य प्रमोद भड़ाना की हत्या की थी। दोनों गिरोहों के बीच जेल चुंगी और बहसूमा में भी फायरिंग की घटनाएं हो चुकी हैं।
परीक्षितगढ़ के रामनगर निवासी रोहन उर्फ कालू और फलावदा के सकौती निवासी शिवम उर्फ गोलू के बीच लंबे समय से गैंगवार चल रही है। रोहन पहले से ही जेल में बंद था, जबकि शिवम उर्फ गोलू उत्तराखंड में पुराने मामले में जमानत तुड़वाकर जेल चला गया था।
19 अगस्त को रहावती के जंगल में दोनों गिरोहों के बदमाशों के बीच करीब 50 राउंड फायरिंग हुई थी। इस दौरान शिवम के साथी बाइक छोड़कर भाग गए थे, और कालू गिरोह के गुर्गों ने उनकी बाइकों में आग लगा दी थी। पुलिस ने इस मामले में दोनों गिरोहों के कई सदस्यों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज किया था।
एसएसपी डॉ. विपिन ताडा ने बताया कि कालू और गोलू गिरोह के 25 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई बहसूमा में दर्ज मुकदमे के आधार पर की गई है, ताकि उनकी अवैध तरीके से कमाई गई संपत्ति को जब्त किया जा सके। दोनों गिरोह के सदस्यों की संपत्ति का ब्योरा रजिस्ट्री कार्यालय से मांगा गया है।
