1984 सिख दंगों के दोषी बलवान खोखर को 21 दिन की फर्लो, दिल्ली HC ने क्यों दी राहत?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के दोषी बलवान खोखर को 21 दिन की फर्लो दी है। बलवान खोखर आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। कोर्ट ने कहा कि दोषी ने गंभीर अपराध किया है, लेकिन फर्लो देने से इनकार करना जेल नियम के विरुद्ध होगा।
दोषी बलवान ने फर्लो आवेदन को खारिज करने के जेल अधिकारियों के चार सितंबर के आदेश को चुनौती दी थी। उक्त आवेदन को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि उसकी रिहाई से पब्लिक शांति और व्यवस्था को खतरा हो सकता है।
यह मामला 1 नवंबर, 1984 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद गाजियाबाद के राज नगर में पांच सिख लोगों की हत्या और एक गुरुद्वारे को जलाने से जुड़ा है। दिसंबर 2018 में, दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी करने के फैसले को पलटते हुए खोखर की सजा और सज़ा को बरकरार रखा था। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ खोखर की अपील अभी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
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