बहराइच हत्या केस: दोषी जिब्राइल को आजीवन कारावास, 20 हजार का जुर्माना | Bahraich crime news
बहराइच में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय अनिल कुमार ने हत्या के एक मामले में आरोपी जिब्राइल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यदि आरोपी यह जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
यह मामला 2003 का है जब कोतवाली नानपारा के परसपुर निवासी हसन बेग ने अपनी बेटी हसीबुन की हत्या के संबंध में पति जिब्राइल के खिलाफ तहरीर दी थी। तहरीर के अनुसार, शादी के बाद से ही हसीबुन को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और 8 जून 2003 को उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसके गले पर रस्सी के निशान पाए गए थे।
पुलिस ने जांच के बाद जिब्राइल के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने छह गवाहों के बयान दर्ज कराए। बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को हत्या का दोषी पाया और यह सजा सुनाई। इस फैसले से समाज में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और पीड़ितों को न्याय मिलने की उम्मीद जगेगी।
