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अब्दुल्ला आजम खान: सात साल की सजा, पांच मामलों में फैसला

By Dec 5, 2025

रामपुर: समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम खान को शुक्रवार को दो पासपोर्ट से जुड़े मामलों में दोषी ठहराते हुए सात साल के कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला उनके खिलाफ चल रहे विभिन्न आपराधिक मामलों में से एक है, जिसके नतीजे के तौर पर उनकी विधायकी पहले ही जा चुकी है।

अब्दुल्ला आजम खान के खिलाफ यह कोई पहला फैसला नहीं है। इससे पूर्व भी उनके खिलाफ कुल चार मामलों में अदालती फैसले आ चुके हैं। इनमें से तीन मामलों में उन्हें दोषी ठहराया गया था, जबकि एक मामले में उन्हें राहत मिली थी और वह बरी कर दिए गए थे। हालिया सजा का एक मामला मुरादाबाद की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट से जुड़ा है। 13 फरवरी 2023 को छजलैट में आठ साल पुराने हाईवे जाम करने के मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम दोनों को दो-दो साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके परिणामस्वरूप अब्दुल्ला की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई थी।

इसके अतिरिक्त, स्थानीय न्यायालयों में भी अब्दुल्ला के खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं। 18 अक्टूबर 2023 को एक अन्य मामले में, जिसमें दो जन्म प्रमाण पत्र से संबंधित धोखाधड़ी का आरोप था, एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। वहीं, 23 दिसंबर 2023 को एक पड़ोसी से मारपीट के मामले में अदालत ने अब्दुल्ला आजम खान को आरोपों से बरी कर दिया था। इस मामले में आजम खान, उनके भाई शरीफ खान, अब्दुल्ला और भतीजे बिलाल भी आरोपी थे, लेकिन अदालत को उनके खिलाफ आरोप साबित नहीं हुए।

एक अन्य महत्वपूर्ण फैसला 17 नवंबर 2025 को दो पैन कार्ड से जुड़े मामलों में आया था, जिसमें आजम खान और अब्दुल्ला आजम को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने सात-सात वर्ष की कारावास की सजा सुनाई थी। दो पैन कार्ड मामले में सजा मिलने के बाद से ही अब्दुल्ला आजम खान अपने पिता आजम खान के साथ रामपुर जेल में निरुद्ध हैं। इन अदालती फैसलों का अब्दुल्ला आजम खान के राजनीतिक करियर पर गहरा असर पड़ रहा है, और उनके भविष्य को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं।

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