Aligarh news: किशोरी से दुष्कर्म मामले में दोषी को तीन साल की सजा, कोर्ट ने सुनाया फैसला
अलीगढ़ में एडीजे पॉक्सो द्वितीय प्रदीप कुमार राम की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म के एक मामले में दोषी पाए गए रूमान को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 56 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह मामला जवां क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 5 सितंबर 2023 को 14 वर्षीय पीड़िता घर से लापता हो गई थी।
पुलिस ने पीड़िता को बरामद करने के बाद उसके बयान दर्ज किए। बयान में पीड़िता ने बताया कि सिविल लाइन क्षेत्र के हमदर्द नगर निवासी रूमान उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था। आरोपी ने पीड़िता को पहले एक होटल में रखा, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। दो दिन होटल में रखने के बाद वह उसे अपने घर ले गया और वहां भी कई बार गलत काम किया। पीड़िता को कमरे में बंद करके रखा गया था।
पुलिस ने जांच पूरी कर रूमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद रूमान को दोषी करार दिया। अदालत ने इस गंभीर अपराध के लिए दोषी को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है।
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