फोर्टिफाइड राइस कर्नेल में मिलावट: फैक्ट्री पर लगा पांच लाख का जुर्माना, food adulteration case
कानपुर देहात में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कार्रवाई हुई है। रनियां स्थित बिहारी जी वीटल फुड्स कंपनी को फोर्टिफाइड राइस कर्नेल में मिलावट के मामले में दोषी पाया गया है। कंपनी के संचालक यतींद्र कुमार गुप्ता पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह फैसला एडीएम प्रशासन की अदालत ने सुनाया है, जिसने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद यह आदेश जारी किया।
यह मामला पिछले साल 14 मार्च 2024 का है, जब खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बिहारी ने चिराना रोड, रनियां स्थित इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया था। उन्होंने कारोबारी यतींद्र कुमार गुप्ता की मौजूदगी में फोर्टिफाइड राइस कर्नेल का एक नमूना लिया था, जिसे परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजा गया। जांच रिपोर्ट में नमूना अधोमानक पाया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया।
अदालत ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह एक महीने के भीतर जुर्माने की राशि जमा करे। यदि निर्धारित समय में जुर्माना अदा नहीं किया जाता है, तो कंपनी के खिलाफ आरसी (रिकवरी सर्टिफिकेट) जारी कर भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। इस कार्रवाई से आम जनता को पौष्टिक और सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
