हत्या प्रयास के आरोपी को नहीं मिली अग्रिम जमानत, शमसाबाद में घटना
By
Feb 28, 2026
हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी शिवराज निवासी शमसाबाद को अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। यह फैसला वादी यशपाल सिंह द्वारा शमसाबाद थाने में दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद आया है।
जानकारी के अनुसार, 26 जनवरी की दोपहर वादी का भाई भूपेंद्र उर्फ भोला अपनी दुकान से सड़क पार करने के लिए किनारे खड़ा था। तभी आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल से जानबूझकर उसे टक्कर मार दी। इस हादसे में भूपेंद्र के दोनों पैर टूट गए और सिर में गंभीर चोटें आईं। वादी के अधिवक्ता झम्मन सिंह ने अदालत में तर्क प्रस्तुत किए।
यह घटना बदला लेने के इरादे से की गई, क्योंकि घटना से कुछ समय पहले वादी के भाई का आरोपी और अन्य युवकों से झगड़ा हुआ था। इस घटना के कारण आम जनता में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ सकती है, खासकर जब बदले की भावना से ऐसे जघन्य अपराध किए जाते हैं।
