जज पर चिल्लाने वाले वकील ने हाई कोर्ट को दी चुनौती, सुप्रीम कोर्ट में मामला
झारखंड हाई कोर्ट की पांच जजों की वृहद पीठ में जस्टिस राजेश कुमार और वकील महेश तिवारी के बीच हुए विवाद का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। हाई कोर्ट द्वारा वकील महेश तिवारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने के आदेश को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इस मामले की अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में ही होगी, जिसके बाद ही हाई कोर्ट इस पर कोई आगे की कार्रवाई करेगा।
यह विवाद तब शुरू हुआ जब वकील महेश तिवारी ने एक मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीश पर चिल्लाते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की। इस घटना का वीडियो कोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान वायरल हो गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए। वीडियो वायरल होने के बाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए पांच जजों की एक वृहद पीठ गठित की थी।
चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद, जस्टिस आर मुखोपाध्याय, जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस राजेश शंकर की पीठ ने वकील महेश तिवारी के खिलाफ आपराधिक अवमानना का आरोप तय करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा था। हालांकि, वकील की ओर से अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है।
पीठ के समक्ष जब यह मामला आया, तो कोर्ट रूम में पूरे दिन की कोर्ट प्रोसिडिंग की रिकॉर्डिंग पेन ड्राइव के जरिए प्रसारित की गई। चीफ जस्टिस ने वकील महेश तिवारी से पूछा कि इस मामले में उन्हें कुछ कहना है या सफाई देनी है, क्योंकि एकल पीठ में हुए इस कृत्य को प्रथम दृष्टया आपराधिक अवमानना माना जा चुका है। इस पर वकील महेश तिवारी ने कहा था कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है और यह बयान बिल्कुल होश में दिया है, जिस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है।
इसके बाद अदालत ने अपने आदेश में कहा कि इस कृत्य से न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंची है। किसी भी जज को अंगुली नहीं दिखाई जा सकती है और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा नहीं पहुंचाई जा सकती है। इस गंभीर प्रकरण के चलते अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है।
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