विदेश भेजने के नाम पर 4.58 करोड़ की ठगी, आदतन अपराधी की 9वीं जमानत अर्जी खारिज
चंडीगढ़ में विदेश भेजने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपित की जमानत अर्जी लगातार खारिज हो रही है। रविंदर सिंह उर्फ रवि साब नामक व्यक्ति पर 127 लोगों से कुल 4.58 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है। यह उसकी नौवीं जमानत अर्जी थी जिसे चंडीगढ़ जिला अदालत ने दो महीने के भीतर खारिज कर दिया है।
सूत्रों के अनुसार, आरोपित सेक्टर-17 में ‘बीबी काउंसिल’ के नाम से एक इमिग्रेशन कंपनी चलाता था। वह लोगों को नौकरी या पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का झांसा देकर उनसे मोटी रकम ऐंठ लेता था। कई मामलों में, आरोपित न तो वीजा लगवाता था और न ही ठगी गई रकम वापस करता था। पीड़ितों की बढ़ती शिकायतों के बाद, सेक्टर-17 थाना पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
हाल ही में, आरोपित ने चंडीगढ़ जिला अदालत में एक बार फिर जमानत की गुहार लगाई थी। इस बार, सरकारी वकील ने अदालत के सामने कई ऐसे तथ्य रखे, जिनसे यह साबित हुआ कि रविंदर सिंह एक आदतन अपराधी है। उसके खिलाफ पहले से ही ठगी के दो दर्जन से अधिक मामले विभिन्न थानों में दर्ज हैं। कुल मिलाकर, 14 से अधिक ऐसे केस हैं जिनमें वह सीधे तौर पर शामिल है और 127 लोगों को ठगा है।
अदालत ने जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि यदि आरोपित को जेल से रिहा किया जाता है, तो वह गवाहों पर अनुचित दबाव बना सकता है और जांच को प्रभावित कर सकता है। अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि मामले की गंभीरता और आरोपित के आपराधिक इतिहास को देखते हुए, उसे जमानत देना उचित नहीं होगा। इस फैसले से पीड़ितों को कुछ राहत मिली है, लेकिन ठगी की रकम की वसूली अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है।
