विवेक तिवारी हत्याकांड: अदालत ने एक सिपाही को किया बरी, दूसरे पर धारा 304 के तहत दोष सिद्ध | lucknow crime news
लखनऊ की जिला अदालत ने बहुचर्चित एप्पल के एरिया मैनेजर विवेक तिवारी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी सिपाही प्रशांत चौधरी को धारा 304 के तहत दोषी करार दिया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में अदालत ने दूसरे आरोपी सिपाही संदीप कुमार को बरी कर दिया है। अब अदालत दोषी ठहराए गए प्रशांत चौधरी की सजा पर सुनवाई करेगी [lucknow crime news]।
यह सनसनीखेज घटना 29 सितंबर 2018 की देर रात गोमतीनगर विस्तार इलाके में हुई थी। एप्पल कंपनी के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी अपनी सहकर्मी सना खान के साथ कार से घर लौट रहे थे। मकदूमपुर पुलिस चौकी के पास गश्त कर रहे सिपाहियों ने उनकी कार को रोकने का प्रयास किया था। कार न रोकने की स्थिति में हुए विवाद के दौरान सिपाही प्रशांत चौधरी ने गोली चला दी थी, जो विवेक तिवारी को लगी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राजधानी समेत पूरे देश में भारी आक्रोश देखने को मिला था और पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे।
घटना के तुरंत बाद दोनों सिपाहियों को गिरफ्तार कर निलंबित किया गया था और मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। लंबी न्यायिक प्रक्रिया, गवाहों के बयान और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद आखिरकार अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इस फैसले से एक बार फिर से आठ साल पुराना वह खौफनाक मंजर ताजा हो गया है, जिसने आम नागरिकों की सुरक्षा व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया था।
