चेक बाउंस मामला: आगरा की महिला दोषी, दो साल की सजा और 2.60 लाख जुर्माना
आगरा की खंदारी निवासी एक महिला को चेक बाउंस मामले में दोषी करार दिया गया है। अतिरिक्त न्यायालय संख्या तीन के पीठासीन अधिकारी ने महिला को दो वर्ष के कारावास और 2.60 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला वित्तीय लेनदेन में धोखाधड़ी के प्रति न्यायपालिका की गंभीरता को उजागर करता है।
मामले के अनुसार, थाना हरीपर्वत क्षेत्र के रहने वाले दुर्गपाल सिंह ने अदालत में एक मुकदमा दायर किया था। उन्होंने बताया कि आरोपी महिला ने उनसे 16 जनवरी 2021 को दो लाख रुपये उधार लिए थे और छह महीने में वापस करने का वादा किया था। भुगतान के तौर पर महिला ने जुलाई 2021 की तारीख वाला दो लाख रुपये का चेक दिया था, जो बैंक में डिसऑनर हो गया।
विधिक नोटिस भेजे जाने के बावजूद महिला ने रकम का भुगतान नहीं किया और यहां तक कि यह भी लिखवा दिया कि वह उस पते पर नहीं रहती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जुर्माने की राशि में से 2.50 लाख रुपये वादी को क्षतिपूर्ति के तौर पर दिए जाएं और 10 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा कराए जाएं। इस फैसले से यह संदेश जाता है कि चेक बाउंस जैसे मामले में अब कड़ी कार्रवाई होगी, जिससे लोगों का वित्तीय व्यवस्था पर भरोसा बढ़ेगा।
