Karan Johar Carryminati मानहानि केस: कोर्ट ने यूट्यूबर को दिया आपत्तिजनक वीडियो हटाने का आदेश
फिल्म निर्माता करण जौहर ने यूट्यूबर कैरीमिनाटी (अजय नागर) के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है, जिसके बाद मुंबई की एक सिविल कोर्ट ने कैरीमिनाटी को सोशल मीडिया पर करण जौहर के खिलाफ आपत्तिजनक, अश्लील और अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया है। यह आदेश करण जौहर द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कैरीमिनाटी द्वारा बनाए गए वीडियो उनकी छवि को खराब कर रहे हैं।
करण जौहर के वकील प्रदीप गांधी ने कोर्ट को बताया कि भले ही नागर ने कुछ वीडियो हटा दिए हों, लेकिन लाखों लोग पहले ही उन्हें देख चुके हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अज्ञात लोग इन वीडियो से रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं, जिससे मानहानि जारी है।
जौहर ने यह मुकदमा कैरीमिनाटी, उनके मैनेजर और तकनीकी दिग्गजों गूगल और मेटा के खिलाफ दायर किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कैरीमिनाटी ने अपने वीडियो में उनके प्रसिद्ध टॉक शो की नकल की और मेहमानों को ‘अपमानजनक’ तरीके से चित्रित किया।
वकील गांधी ने कोर्ट में कहा कि कैरीमिनाटी ने अपने यूट्यूब वीडियो में अपमानजनक टिप्पणियां की हैं। उन्होंने मांग की कि इन टिप्पणियों को तुरंत हटाया जाए क्योंकि वे बेहद आपत्तिजनक और अश्लील हैं। कोर्ट ने सभी प्रतिवादियों को अस्थायी रूप से इंटरव्यू देने, नए वीडियो अपलोड करने या पुराने वीडियो को दोबारा पोस्ट करने से रोक दिया है।
