कानपुर: महिला की मौत पर कोर्ट ने CMO से मांगी ‘medical negligence’ रिपोर्ट, 19 तक जवाब तलब
कानपुर में इलाज में लापरवाही से एक महिला की मौत के आरोप में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) की अदालत ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) को तलब किया है। यह मामला गोविंद नगर स्थित सिंधी अस्पताल में हुए एक ऑपरेशन से जुड़ा है, जिसके बाद महिला की हालत बिगड़ गई थी। कोर्ट ने सीएमओ से इस संबंध में विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन बार-बार तारीखें पड़ने के बावजूद रिपोर्ट पेश नहीं की गई, जिसके बाद कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है।
पनकी निवासी लाल बहादुर श्रीवास्तव ने कोर्ट में अर्जी देकर आरोप लगाया था कि उनकी पत्नी मंजू श्रीवास्तव को 29 अगस्त 2024 को पेट दर्द के बाद सिंधी अस्पताल ले जाया गया था। जांच में ओवरी में 70 एमएम का सिस्ट का पता चला और 4 सितंबर को ऑपरेशन किया गया। हालांकि, ऑपरेशन के बाद उनकी पत्नी की हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती चली गई। श्रीवास्तव का आरोप है कि हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव होने के बावजूद ऑपरेशन किया गया, जिससे स्थिति और खराब हो गई। बाद में उन्हें लखनऊ के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।
लाल बहादुर श्रीवास्तव ने डॉ. रेनू भाटिया को पक्षकार बनाते हुए इलाज में ‘medical negligence’ का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 2 मई 2025 को इस मामले में प्रकीर्ण वाद दर्ज किया था और सीएमओ से डॉक्टरों का एक विशेष पैनल गठित कर 7 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी थी। कई सुनवाई के बाद भी रिपोर्ट न मिलने पर अब कोर्ट ने सीएमओ को नोटिस जारी करते हुए 19 जनवरी 2026 तक अनिवार्य रूप से रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है। यह घटना स्वास्थ्य सेवाओं में जवाबदेही और पारदर्शिता की आवश्यकता को रेखांकित करती है।
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