Muzaffarpur news: दहेज के लिए पत्नी को गोली मारने की धमकी, 12 साल बाद पति को 3 साल की सजा
मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने 12 साल पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में पति को तीन साल कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला 2013 में काजीमोहम्मदपुर थाने में दर्ज किया गया था। आरोपी नरेंद्र कुमार सिंह पर आरोप था कि वह अपनी पत्नी अनामिका कुमारी को दहेज में टीवी और चार पहिया वाहन की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहा था।
अनामिका कुमारी ने 2013 में दर्ज प्राथमिकी में बताया था कि उनकी शादी 1998 में हुई थी। शादी के बाद से ही पति दहेज की मांग कर रहा था। मांग पूरी न होने पर वह उन्हें मारकर सीतामढ़ी भेजने की धमकी देता था। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी पति ने कई बार हथियार में गोली लोड कर पत्नी के सिर पर तान दी और जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनका तीन बार गर्भपात भी कराया। उन्होंने अपने बेटे को मायके में छिपकर जन्म दिया था। पुत्र होने के बाद भी आरोपी दूसरी शादी करने की धमकी देता रहा। 4 सितंबर 2013 को समझाने पर आरोपी ने उनका गला दबाकर मारने का प्रयास किया, जिसके बाद वह किसी तरह जान बचाकर मायके पहुंचीं और शिकायत दर्ज कराई।
जिला पुलिस के सोशल मीडिया पोर्टल के अनुसार, सत्र-विचारण के बाद एडीजे-20 कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई। अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार ने कोर्ट के समक्ष चार गवाहों को पेश किया। आरोपी को 16 सितंबर 2013 को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे जमानत मिल गई थी।
