बागपत के 52 हजार बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, बिलों में मिलेगी भारी छूट
प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी बिजली राहत योजना बागपत जिले के करीब 52 हजार बिजली उपभोक्ताओं के लिए उम्मीद की किरण बनकर आई है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को बकाया बिजली बिलों के भुगतान पर करोड़ों रुपये की छूट मिलने वाली है। ऊर्जा विभाग द्वारा लागू की गई इस योजना के तहत, पात्र उपभोक्ताओं को न केवल सरचार्ज में शत-प्रतिशत माफी मिलेगी, बल्कि मूलधन में भी 25 प्रतिशत की छूट का लाभ मिलेगा।
योजना का लाभ उन उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनके दो किलोवाट क्षमता के घरेलू कनेक्शन या एक किलोवाट क्षमता के वाणिज्यिक कनेक्शन पर 31 मार्च 2025 के बाद का बिजली बिल बकाया है। अधीक्षण अभियंता के अनुसार, उपभोक्ताओं को निकटतम ऊर्जा निगम कार्यालय या कैश काउंटर पर जाकर मात्र दो हजार रुपये जमा करके अपना पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण के बाद, वे बकाया राशि पर लगे सरचार्ज में 100 प्रतिशत की छूट का लाभ उठा सकेंगे। इसके अतिरिक्त, बिजली चोरी के मामलों में लगे जुर्माने में भी 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जाएगी।
बागपत जिले में इस योजना से कुल 44771 ग्रामीण उपभोक्ता लाभान्वित होंगे, जिन पर कुल 58.66 करोड़ रुपये का बकाया है। वहीं, शहरी क्षेत्र के 7012 उपभोक्ता भी इस योजना के दायरे में आएंगे, जिनका कुल बकाया 10.28 करोड़ रुपये है। योजना के तहत, वर्तमान बिल को अलग रखा जाएगा और बकाया राशि को 500 या 750 रुपये की मासिक किस्तों में चुकाने की सुविधा मिलेगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि बकाया राशि का भुगतान पूरा होने तक उस पर कोई अतिरिक्त ब्याज या शुल्क नहीं लगेगा।
यह योजना उन उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा अवसर है जो आर्थिक तंगी के कारण अपने बिजली बिलों का भुगतान नहीं कर पा रहे थे। सूत्रों के अनुसार, इस योजना को काफी उदार बनाया गया है और यदि उपभोक्ता इस बार बकाया चुकाने से चूक गए, तो भविष्य में ऐसी छूट मिलना मुश्किल हो सकता है। इसलिए, पात्र उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे शीघ्र पंजीकरण कराकर इस बंपर छूट का लाभ उठाएं और बिजली बिलों के बोझ से मुक्त हों।
