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मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में 10 साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को एफटीसी जज अनीता ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
थाना कुरावली के रजापुर निवासी धर्मवीर सिंह की शादी वर्ष 2008 में रेनू के साथ हुई थी। रेनू के पिता रामविलास का आरोप था कि दहेज में बाइक और जंजीर की मांग को लेकर रेनू की 26 नवंबर 2012 को पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। एसपी से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। रामविलास ने सीजेएम के आदेश पर दहेज की खातिर हत्या करने की रिपोर्ट धर्मवीर के खिलाफ दर्ज करा दी। पुलिस ने धर्मवीर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई एफटीसी जज प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने धर्मवीर केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर धर्मवीर को पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने धर्मवीर को कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज अनीता ने 10 साल की सजा सुनाकर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मैनपुरी। थाना कुरावली क्षेत्र में 10 साल पहले दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी की पीट-पीटकर हत्या करने वाले पति को एफटीसी जज अनीता ने 10 साल की सजा सुनाई है। उस पर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा सुनाने के बाद उसको जेल भेजा गया है।
थाना कुरावली के रजापुर निवासी धर्मवीर सिंह की शादी वर्ष 2008 में रेनू के साथ हुई थी। रेनू के पिता रामविलास का आरोप था कि दहेज में बाइक और जंजीर की मांग को लेकर रेनू की 26 नवंबर 2012 को पीट पीटकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी। एसपी से शिकायत करने पर सुनवाई नहीं हुई। रामविलास ने सीजेएम के आदेश पर दहेज की खातिर हत्या करने की रिपोर्ट धर्मवीर के खिलाफ दर्ज करा दी। पुलिस ने धर्मवीर के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में भेज दी।
मुकदमे की सुनवाई एफटीसी जज प्रथम अनीता की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से वादी, विवेचक, चिकित्सक सहित गवाहों ने धर्मवीर केे खिलाफ कोर्ट में गवाही दी। गवाही के आधार पर धर्मवीर को पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया। एडीजीसी मुकुल रायजादा ने धर्मवीर को कड़ी सजा देने की दलील दी। एफटीसी जज अनीता ने 10 साल की सजा सुनाकर 18 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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