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कार्यालय रजिस्ट्रार नगर निगम आगरा
– फोटो : अमर उजाला
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अगर आपके बच्चे का जन्म वर्ष 2016 से पहले हुआ है और आपने वर्ष 2011 से 2016 तक के बीच का जन्म प्रमाणपत्र बनवा लिया है लेकिन आपको दोबारा जन्म प्रमाणपत्र बनवाना होगा। क्योंकि नगर निगम की वेबसाइट से आप जन्म प्रमाणपत्र का सत्यापन नहीं कर पाएंगे और न ही दोबारा उसे डाउनलोड कर सकेंगे।
वर्ष 2011 से 2016 तक पांच साल का जन्म-मृत्यु का रिकॉर्ड नगर निगम के पास है ही नहीं। जन्म और मृत्यु प्रमाणपत्रों के सत्यापन का रिकॉर्ड भी निगम के पास नहीं है। नगर निगम की जगह राज्य और केंद्र सरकार की वेबसाइट पर डेटा शिफ्टिंग के दौरान दिक्कत हुई। अब पांच साल में बने ढाई लाख से ज्यादा जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र साइट पर उपलब्ध नहीं हैं। इन लोगों के सामने फिर से प्रमाणपत्र बनवाने की परेशानी है।
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सोमवार को निगम में केरल से जन्म प्रमाणपत्र बनवाने आए सतीश गुप्ता ने बताया कि उनकी बेटी का जन्म वर्ष 2009 में हुआ। स्कूल के एडमिशन के समय वर्ष 2012 में उन्होंने प्रमाणपत्र बनवा लिया, पर अब दोबारा जरूरत हुई तो वह सत्यापित नहीं हो पाया। छुट्टी में वह आए तो दोबारा आवेदन किया है। हॉस्पिटल का रिकॉर्ड निकलवाकर दोबारा आवेदन किया है। नए सिरे से फोटो, आधार कार्ड आदि लगाना पड़ा।
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