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TV , टीवी
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के आगरा में वारंटी के दौरान टीवी खराब होने पर कंपनी ने मरम्मत नहीं कराई। पीड़ित ने अदालत में वाद दायर किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम के अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने खराब टीवी के बदले कंपनी को नई या उसकी कीमत 45 दिन के अंदर अदा करने के आदेश दिए हैं।
बोदला रोड शाहगंज निवासी मनीष ने आयोग में वाद दायर किया। कहा कि 14 नवंबर 2021 को उन्होंने वीडियोकॉन कंपनी की एक टीवी खरीदी थी। जिसकी एक साल की वारंटी मिली। कुछ दिनों के बाद स्क्रीन पर चित्र ठीक से दिखना बंद हो गए। आवाज भी स्पष्ट नहीं आ रही थी।
इसकी शिकायत उन्होंने पहले दुकानदार से की थी। वहां सुनवाई नहीं होने पर कंपनी के टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। मगर, इसके बावजूद कंपनी की तरफ से कोई भी कर्मचारी टीवी की मरम्मत करने नहीं आया। इसके बाद उन्होंने 17 नवंबर 2022 को एक विधिक नोटिस भेजा। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई।
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