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आगरा में दिवाली पर पटाखों की बिक्री और आतिशबाजी के लिए मंगलवार को प्रशासन ने समय सीमा तय कर दी। 22 से 24 अक्तूबर तक सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पटाखों की बिक्री होगी। रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी होगी। तय समय सीमा का उल्लंघन करने पर इलाका पुलिस कार्रवाई करेगी।
एडीएम सिटी एवं आयुध प्रभारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के आदेश के अनुसार दिवाली पर पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि सूचीबद्ध ब्रांड के हरित पटाखे बिकेंगे। इनके अलावा अन्य ब्रांड व प्रदषण फैलाने वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 22 से 24 अक्तूबर तक व्यवस्था लागू रहेगी। क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट, पुलिस और प्रदूषण विभाग के अधिकारी निगरानी करेंगे। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
260 दुकानों के लिए आए 1523 आवेदन
नौ स्थानों पर आतिशबाजी की बिक्री होगी। मंगलवार को कलक्ट्रेट में पर्चियों से दुकान आवंटन के लिए लाटरी खोली गईं। कुल 260 दुकानों के लिए 1523 आवेदन आए थे। जिनमें 1263 लोग खाली हाथ लौटे। उन्हें लाटरी में कोई दुकान नहीं मिली।
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