Monday, January 6, 2025
Home Agra Supreme Court Order Business Activities Will Not Be Closed Within 500 Meters Of Taj Mahal – Agra: ताजमहल के 500 मीटर दायरे में बंद नहीं होंगी दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत

Supreme Court Order Business Activities Will Not Be Closed Within 500 Meters Of Taj Mahal – Agra: ताजमहल के 500 मीटर दायरे में बंद नहीं होंगी दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने व्यापारियों को दी बड़ी राहत

by amitsagar
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सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में दिया फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में दिया फैसला
– फोटो : अमर उजाला

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ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया है। साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिए सभी नोटिस वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (नीरी) से रिपोर्ट मांगी है। इधर, इस फैसले से ताजगंज के लोगों में खुशी का माहौल है। 

ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की एक याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने व्यापार बंद करने के व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। इसके विरोध में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

इस सुनवाई से पहले ताजगंज के लोग और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया था। इस याचिका पर पहले दो नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। बुधवार का दिन ताजगंज के हजारों परिवारों के लिए खुशी लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया है। ताज के 500 मीटर परिधि में फिलहाल व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी। 

विस्तार

ताजमहल के 500 मीटर परिधि में व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया है। साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा दिए सभी नोटिस वापस लेने के आदेश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टिट्यूट (नीरी) से रिपोर्ट मांगी है। इधर, इस फैसले से ताजगंज के लोगों में खुशी का माहौल है। 

ताज पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की एक याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल के 500 मीटर दायरे में सभी व्यापारिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने व्यापार बंद करने के व्यापारियों को नोटिस जारी किए थे। इसके विरोध में ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। 

इस सुनवाई से पहले ताजगंज के लोग और फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने दिल्ली में डेरा डाल लिया था। इस याचिका पर पहले दो नवंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन इसे एक सप्ताह के लिए टाल दिया गया था। बुधवार का दिन ताजगंज के हजारों परिवारों के लिए खुशी लेकर आया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए ताजगंज के कारोबारियों के पक्ष में आदेश दिया है। ताज के 500 मीटर परिधि में फिलहाल व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं होंगी। 



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