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– फोटो : एएनआई
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पराली जलाने पर अब कार्रवाई केवल एक बार अर्थदंड तक ही सीमित नहीं रहेगी। अगर तीन बार एक ही किसान द्वारा पराली जलाने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित किसान से सरकारी अनुदान छिन जाएगा। शासन ने पूर्व में ही ये आदेश जारी कर दिया था। वहीं अब मैनपुरी जिला प्रशासन पराली जलाने को नियंत्रित करने के लिए सख्ती से इसे लागू करेगा।
धान की फसल की कटाई के बाद अवशेष के रूप में बचने वाली पराली एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इसके जलाने से पूरा देश ही आसमान में छाए स्मॉग की समस्या को कई बार झेल चुका है। इसी के चलते अब पराली जलाने को प्रतिबंधित किया जा चुका है। इसके बाद भी किसान पराली जला रहे हैं। पूर्ण रूप से पराली जलाने से रोकने के लिए सरकार कठोर कदम उठा रही है। इसी के तहत अब केवल अर्थदंड ही नहीं बल्कि किसानों को सरकारी अनुदान से भी वंचित किया जाएगा।
किसानों को मिलता है यह अनुदान
दअरसल कृषि विभाग द्वारा किसानों को यूरिया, डीएपी समेत अन्य उर्वरकों और सभी प्रकार के बीजों पर अनुदान दिया जाता है। इससे किसानों को बड़ा लाभ मिलता है। लेकिन अब अगर कोई भी किसान तीन बार पराली जलाते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर अर्थदंड लगाने के साथ ही अनुदान से भी वंचित कर दिया जाएगा।
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