[ad_1]
पुलिस आयुक्त कार्यालय, आगरा
– फोटो : अमर उजाला
विस्तार
आगरा के गांधी नगर की फाइनेंस कंपनी से 12 करोड़ रुपये का ऋण लेकर रोहतक (हरियाणा) के ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने धोखाधड़ी की। कंपनी में गिरवी रखी संपत्ति को फर्जी दस्तावेज की मदद से बेच दिया। कंपनी की जांच में खुलासा होने पर पुलिस से शिकायत की गई। थाना हरीपर्वत में धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने, आपराधिक साजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस विवेचना कर रही है।
गांधी नगर स्थित पैसालो डिजिटल लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि सतेंद्र श्रीवास्तव ने डीसीपी सिटी से शिकायत की थी। उन्होंने बताया कि सतप्रिया मेहामिया मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट का कार्यालय रोहतक में है। ट्रस्ट ने 24 मार्च 2018 को 12 करोड़ रुपये के तीन ऋण लिए थे। इनमें 3.50 करोड़, 4 करोड़ और 4.50 करोड़ के थे। ऋण की अदायगी किस्त में की जानी थी। ट्रस्टीज ने ऋण के लिए गारंटर भी दिए थे। साथ ही रोहतक के जींद रोड स्थित 0.5 माइलस्टोन पर 30 बीघा, 6 बिस्वा जमीन को गिरवी रखा था।
कुछ महीने बाद ही ऋणधारी ने किस्त देना बंद कर दिया। चेक भी बाउंस हो गए। कंपनी के प्रतिनिधि जयवीर सिंह जांच करने रोहतक गए। कोई गारंटर मौजूद नहीं मिला। जमीन पर ओम एसोसिएट का बोर्ड लगा मिला। आसपास के लोगों ने संपत्ति मालिक के नाम बताए। आरोपियों ने जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए थे। कंपनी से लिए गए ऋण की अदायगी किए बिना गिरवी रखी गई संपत्ति को बेच रहे हैं।
आरोपियों पर ऋण के 11.75 करोड़ रुपये बकाया हैं। उन्हें ब्याज, विलंब शुल्क और अन्य खर्च भी देने हैं। मामले में डीसीपी सिटी के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। डीसीपी सिटी का कहना है कि साक्ष्य संकलन कर कार्रवाई की जाएगी।
मुकदमे में नामजद आरोपी
मुकदमे में हरियाणा के रोहतक निवासी ट्रस्ट के पदाधिकारी मुकेश आर्य, राकेश आर्य, गारंटर सुनील कुमार आर्य, सीमा आर्य, साहिल आर्य, ओम एसोसिएट के कुलदीप लोचन, विकास अहलावत, सोहित हुड्डा और हनी अहलावत को नामजद किया गया है। इसमें जमीन खरीदने वालों को भी आरोपी बनाया गया है। उन पर साजिश में शामिल होने का आरोप है।
[ad_2]
Source link