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ताजगंज में दुकानों पर लगे बैनर
– फोटो : अमर उजाला
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ताजमहल के 500 मीटर परिधि में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यावसायिक गतिविधियों को बंद करने के आदेश पर आगरा विकास प्राधिकरण दुकानों, प्रतिष्ठानों को 17 अक्तूबर तक बंद करने के लिए नोटिस दे चुका है। इन नोटिसों के मिलने के बाद दुकानदारों ने ‘वी वांट जस्टिस’ के बैनर अपनी दुकानों के आगे लगाए हैं।
दुकानदारों ने बैनर में लिखा है कि वह चुप नहीं रहेंगे, उन्हें न्याय चाहिए। मामले में ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी की है। सोमवार को कोर्ट खुलने के बाद ताजगंज के लोग अधिवक्ताओं से मिलकर याचिका दायर कराएंगे।
‘आगरा के लिए यह त्रासदी’
ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष नितिन सिंह ने कहा कि दुकानदारों को दिवाली से पहले उजाड़ा जा रहा है। वर्ष 1996 के बाद यह आगरा के लिए त्रासदी है। पहले उद्योग शिफ्ट हुए, अब कारोबार ही पूरी तरह से बंद हो रहा है। बैनरों के जरिए न्याय की मांग की है।
‘पुनर्विचार याचिका दायर कर रहे’
ताजगंज डेवलपमेंट फाउंडेशन के सदस्य संदीप अरोड़ा ने कहा कि आगरा विकास प्राधिकरण की गलती का खामियाजा ताजगंज के हजारों लोगों को उठाना पड़ रहा है। होटल, रेस्टोरेंट एंपोरियम आदि के बंद होने से हमारे परिवारों का क्या होगा, इस पर नहीं सोचा गया। पुर्नविचार याचिका दायर कर रहे हैं।
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