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फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने किशोरी से दुष्कर्म एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दोषी रहीश को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 13 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना रामगढ़ क्षेत्र का 31 मई 2016 का है। पीड़िता के पिता ने दी तहरीर में कहा कि उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। रहीश बदनीयती से मकान में घुस गया। किशोरी के साथ गलत हरकत की। उसने विरोध किया और इस दौरान केरोसिन से भरी कट्टी अपने ऊपर उड़ेल ली। खुद को आग के हवाले कर दिया। किशोरी की जलकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान मौत हो गई थी।
किशोरी की मौत के मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना करके रहीश के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा एडवोकेट ने की। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने धारा 376 में दोषी पाते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
फिरोजाबाद। अपर जिला जज एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने किशोरी से दुष्कर्म एवं आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के दोषी रहीश को सात वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। 13 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड को अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
घटनाक्रम थाना रामगढ़ क्षेत्र का 31 मई 2016 का है। पीड़िता के पिता ने दी तहरीर में कहा कि उसकी 14 वर्षीय बेटी घर पर अकेली थी। रहीश बदनीयती से मकान में घुस गया। किशोरी के साथ गलत हरकत की। उसने विरोध किया और इस दौरान केरोसिन से भरी कट्टी अपने ऊपर उड़ेल ली। खुद को आग के हवाले कर दिया। किशोरी की जलकर गंभीर रूप से घायल हो गई थी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। इस दौरान मौत हो गई थी।
किशोरी की मौत के मामले में पुलिस ने मामले की विवेचना करके रहीश के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामला शेषन के सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय के न्यायालय में पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा एडवोकेट ने की। अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉक्सो एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने धारा 376 में दोषी पाते हुए सात वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं पांच हजार का अर्थदंड लगाया है।
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