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मैनपुरी। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोतवाली पुलिस ने पीएसी एटा में तैनात सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जबकि छात्रा की शिकायत पर कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेएम भूलेराम ने नाराजगी जताते हुए कोतवाली प्रभारी से 12 अक्तूबर को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए पर रहने वाली छात्रा की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से पीएसी एटा में तैनात सिपाही प्रियांशु पुरोहित से दोस्ती 22 नवंबर 2020 को हुई। दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। बाद में बात शादी तक पहुंच गई। सिपाही प्रियांशु मूलरूप से आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के तिलूपुरा जैतपुर कलां गांव का रहने वाला है। छात्रा ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत कर सिपाही पर आरोप लगाई कि पीएसी एटा में तैनात सिपाही प्रियांशु पुरोहित ने उससे प्यार और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। अब वह उसे ब्लैक मेल करने तक की धमकी दे रहा।
छात्रा की शिकायत पर सीजेएम भूलेराम ने कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान छात्रा के वकील देवेंद्र सिंह कटारिया ने कोर्ट को बताया कि पुलिस कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं की। इसके चलते आदेश के बाद भी सिपाही के खिलाफ रिपोट दर्ज की जा सकी। सीजेएम भूलेराम ने इस पर नाराजगी जताई। साथ ही कोतवाली प्रभारी से 12 अक्तूबर तक मामले में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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मैनपुरी। कोर्ट के आदेश के बाद भी कोतवाली पुलिस ने पीएसी एटा में तैनात सिपाही के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जबकि छात्रा की शिकायत पर कोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज कराने का आदेश दिया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सीजेएम भूलेराम ने नाराजगी जताते हुए कोतवाली प्रभारी से 12 अक्तूबर को विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।
कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले में किराए पर रहने वाली छात्रा की दोस्ती फेसबुक के माध्यम से पीएसी एटा में तैनात सिपाही प्रियांशु पुरोहित से दोस्ती 22 नवंबर 2020 को हुई। दोस्ती के बाद दोनों के बीच प्यार हो गया। बाद में बात शादी तक पहुंच गई। सिपाही प्रियांशु मूलरूप से आगरा जिले के बाह थाना क्षेत्र के तिलूपुरा जैतपुर कलां गांव का रहने वाला है। छात्रा ने सीजेएम कोर्ट में शिकायत कर सिपाही पर आरोप लगाई कि पीएसी एटा में तैनात सिपाही प्रियांशु पुरोहित ने उससे प्यार और शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया। बाद में शादी करने से इंकार कर दिया। अब वह उसे ब्लैक मेल करने तक की धमकी दे रहा।
छात्रा की शिकायत पर सीजेएम भूलेराम ने कोतवाली प्रभारी को रिपोर्ट दर्ज कर अनुपालन आख्या कोर्ट में प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। शनिवार को सुनवाई के दौरान छात्रा के वकील देवेंद्र सिंह कटारिया ने कोर्ट को बताया कि पुलिस कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं की। इसके चलते आदेश के बाद भी सिपाही के खिलाफ रिपोट दर्ज की जा सकी। सीजेएम भूलेराम ने इस पर नाराजगी जताई। साथ ही कोतवाली प्रभारी से 12 अक्तूबर तक मामले में विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया।
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