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ताजमहल के आसपास की दुकानें
– फोटो : अमर उजाला
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आगरा विकास प्राधिकरण और प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सलाह का इंतजार है। कानूनी सलाह के इंतजार में ही ताजमहल के 500 मीटर के दायरे में दुकानों को हटाने की कार्रवाई दो दिन से रुकी है। बृहस्पतिवार को भी ताजमहल के आसपास व्यावसायिक गतिविधियां बंद नहीं कराई जाएंगी।
आगरा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष चर्चित गौड़ ने बताया कि बृहस्पतिवार तक विधिक राय मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं से लगातार संपर्क स्थापित किया जा रहा है। सलाह नहीं मिलने के कारण बृहस्पतिवार को दुकानों को जबरन बंद नहीं कराया जाएगा। एडीए की विधिक सेल वरिष्ठ अधिवक्ताओं के संपर्क कर रही है। कानूनी सलाह मिलते ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया है यह आदेश
ताजमहल पश्चिमी गेट मार्केट एसोसिएशन की याचिका पर 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर की परिधि में सभी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश दिए थे। जिसके अनुपालन के लिए एडीए ने 500 मीटर क्षेत्र का पहले सीमा निर्धारण कराया और फिर वहां संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नोटिस देकर 17 अक्तूबर तक व्यवसाय बंद करने का अल्टीमेटम दिया था।
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