Friday, January 10, 2025
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Police Power Increased For Quick And Easy Justice To The Public, Arrangements Will Be Effective In The New Year

by amitsagar
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जनता को जल्द और सुलभ न्याय के लिए बढ़ी पुलिस की पावर, नए साल में प्रभावी होंगी व्यवस्थाएं 


By: Inextlive | Updated Date: Sun, 01 Jan 2023 07:05:07 (IST)




कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए शासन ने आगरा में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद जनता को जल्द और सुलभ न्याय में मदद मिल सकेगी. ऐसे में मन में सवाल आता है कि पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम आखिर क्या है. इसका पुलिसिंग पर क्या असर पड़ता है. दरअसल एक्सपर्ट बताते हैं कि इस व्यवस्था के लागू होने से पुलिस की शक्तियां बढ़ जाती हैं. कमिश्नर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सीधे निर्णय ले सकेंगे. किसी आयोजन की अनुमति भी कमिश्नर ही देंगे. निरोधात्मक कार्रवाई भी सीधे कर सकेंगे. नए वर्ष में कमिश्नरेट सिस्टम को प्रभावी ढंग से लागू कराया जाएगा.

आगरा(ब्यूरो)। पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू होने के बाद 47 थानों वाले आगरा महानगर में पुलिस के अधिकार और शक्तियां बढ़ी हैं। शांति भंग में जेल भेजने के लिए आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश नहीं करना पड़ेगा। गुंडा एक्ट, गैंगस्टर, संपत्ति जब्तीकरण, जिला बदर आदि की फाइल डीएम के पास अनुमति के लिए नहीं भेजनी पड़ेगी। एसडीएम और एडीएम को दी गई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां पुलिस को मिल जाएंगी।

इमरजेंसी की स्थिति में नहीं करना होगा इंतजार
अब तक बड़े शहरों में ही यह व्यवस्था लागू थी। अब आगरा में भी यह व्यवस्था लागू होगी। इसके बाद शांति भंग और 107-116 की कार्रवाई में एसीपी की कोर्ट में पेश होना होगा। एसीपी अधिकारियों की संख्या बढ़ेगी। इमरजेंसी की स्थिति में कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के आदेश का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पुलिस कमिश्नर खुद फैसला लेकर कार्रवाई के लिए निर्देशित कर सकेंगे।

पुलिस कमिश्नर ले सकेंगे डिसिजन
– प्रदर्शन, किसी आयोजन, रूट प्लान की अनुमति आदि के लिए जिलाधिकारी के पास नहीं जाना होगा।
-दंगा होने की स्थिति में कितनी फोर्स लगाई जानी है। लाठीचार्ज करना है या नहीं, इसकी अनुमति भी नहीं लेनी पड़ेगी।
-होटल, बार और हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी पुलिस कमिश्नर के पास होगा
-जमीन से संबंधित विवाद के निस्तारण के लिए भी अधिकार पुलिस के पास ही पहुंच जाएंगे।

नई व्यवस्था में पुलिस के पद
-पुलिस आयुक्त या पुलिस कमिश्नर (सीपी)
-संयुक्त आयुक्त या ज्वाइंट कमिश्नर (जेसीपी)
-डिप्टी कमिश्नर (डीसीपी )
-सहायक आयुक्त (एसीपी)
-पुलिस इंस्पेक्टर
-सब इंस्पेक्टर

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