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People Of Agra Can Now Complain Online Face-to-face

by amitsagar
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आगरा वाले अब ऑनलाइन फेस-टू-फेस करें कंप्लेन


By: Inextlive | Updated Date: Fri, 23 Jun 2023 07:39:40 (IST)




अक्सर लोग इलाका पुलिस के बुरे व्यवहार के कारण परेशान होते हैं. आरोप आते हैं कि थाना पुलिस उनकी फरियाद नहीं सुनती है और विपक्षी के साथ पैसे का लेनदेन कर के मामले को रफा-दफा कर दिया. कई बार तो केस को आगे बढ़ाने के लिए भी पुलिस पर रिश्वत लेने का भी आरोप आता है.

आगरा(ब्यूरो)। अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं तो अब आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप घर से ही पुलिस के आलाधिकारियों से ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। इस व्यवस्था को फिलहाल पश्चिमी जोन में लागू किया गया है।

नहीं करनी होगी लंबी दूरी तय
पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से आम आदमी संतुष्ट नहीं होता है। ऐसे में आप थाना पुलिस की ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं। सुनवाई नहीं होने की दिशा में फरियादी अपनी शिकायत पुलिस अधिकारियों से कर सकते हैं, वे संबंधित थाना प्रभारी के समक्ष आपकी शिकायत सुनकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे। इसके लिए अब फरियादियों को लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी। पुलिस उपायुक्त पश्चिमी जोन सोनम कु मार ने गुरुवार को इस नई व्यवस्था के तहत ऑनलाइन कंप्लेन सुनी, उनका कहना है कि जल्द ही जिलेभर में इसे लागू कराया जाएगा।

अक्सर कार्यालय में नहीं मिलते अधिकारी
पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार ने बताया कि अक्सर देखा जाता है कि फरियादी अपनी शिकायत लेकर तनाव में रहते थे, अक्सर देखा गया है कि जब भी कार्यालय जाते हैं तो कभी वीआईपी तो कभी अधिकारी आवश्यक कार्य के चलते कार्यालय में नहीं रहते, ऐसे में उनको मायूस होकर लौटना पड़ता था। कई बार चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होता था। लेकिन ऑनलाइन व्यवस्था लागू होने से पीडि़तों को राहत मिल सकेगी।

इस तरह थाना प्रभारी लिए लाइन पर
गुरुवार को फरियादी पुलिस उपायुक्त सोनम कुमार के कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जमीन के मामले में पुलिस सुनवाई नहीं कर रही थी, इस पर उपायुक्त ने तत्काल थाना प्रभारी को गूगल मीट के जरिए ऑनलाइन लिया और स्थिति को समझते हुए आवश्यक निर्देश दिए।

झूठी कंप्लेन करने से बचें
पुलिस उपायुक्त के सामने कोई भी झूठी शिकायत करने से बचें। अगर, आपने झूठी शिकायत दर्ज करवा दी और जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। तो आपको भारतीय दंड संहिता अर्थात इंडियन पेनल कोड मैं निर्धारित पुलिस एक्शन में लिया जाएगा और किए गए दंड की सजा दी जाएगी।

इन हालातों में करें शिकायत
-यदि आपकी इलाका पुलिस शिकायत करने पर रिश्वत मांग रही तो, शिकायत कर सकते हैं।
-यदि कोई भी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी कर्मचारी अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा हो तब।
-यदि पुलिस की कस्टडी के अंतर्गत आपके परिवार जनों में से किसी की मौत हो गई हो तब।
-यदि स्थानीय पुलिस आपकी शिकायत दर्ज ना करें या फिर दर्ज की गई शिकायत पर कोई भी कार्रवाई न करें।
-यदि स्थानीय पुलिस ने आपकी दर्ज की गई शिकायत पर कार्रवाई की हो। लेकिन सही ढंग से न की हो और आप उस कार्यवाई से संतुष्ट न हो तब।

फरियादियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए ऑनलाइन व्यवस्था को शुरू किया गया है, अब देहात के इलाकों से लंबी दूरी तय करने के बाद कार्यालय आना पड़ता था लेकिन अब वे घर बैठे गूगल मीट के जरिए अपनी बात हम तक पहुंचा सकते। इस दौरान संबंधित थानों के प्रभारी को भी जरुरत पडऩे पर लाइन पर लिया जाएगा।
सोनम कुमार, पुलिस उपायुक्त पश्चिमी

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