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आगरा के थाना ताजगंज स्थित घियाई मंडी क्षेत्र में संचालित सैंट मैरी स्कूल की एक मंजिल मंगलवार को अवैध निर्माण करने पर विकास प्राधिकरण ने सील कर दी। बिल्डिंग में एमएएस हाई स्कूल भी संचालित था। अवैध निर्माण के संबंध में एडीए ने पहले नोटिस जारी किया। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।
ताजगंज वार्ड में संपत्ति मालिक अजीज द्वारा मकान संख्या 10/172/74 में एक बिल्डिंग में दो स्कूल संचालित किए जा रहे थे। भूतल पर हाई स्कूल चलता था जबकि पहली मंजिल पर अवैध निर्माण कर सैंट मैरी स्कूल संचालित किया जा रहा था। 20 फुट चौड़ा व 35 फुट लंबा हॉल अवैध रूप से बना लिया। शिकायत पर पहले विकास प्राधिकरण ने नोटिस जारी किए। संपत्ति मालिक ने जवाब प्रस्तुत नहीं किया। फिर 27 जुलाई को अंतिम नोटिस जारी करते हुए सीलिंग का आदेश दिया, लेकिन फिर भी अवैध निर्माण जारी रहा। मंगलवार सुबह प्रवर्तन टीम कार्रवाई के लिए पहुंची। पहली मंजिल को सील किया है।
छावनी में चार दुकानों पर लगाई सील
सदर बाजार में अवैध ढंग से बनी चार दुकानों को छावनी परिषद ने मंगलवार को सील कर दिया। छावनी के अभियंता माधवेंद्र सिंह ने बताया कि चारों दुकानों का निर्माण अवैध था। छावनी परिषद से कोई अनुमति नहीं ली गई। पूर्व में चारों दुकानों को नोटिस जारी किए गए थे। नोटिस का जवाब नहीं देने पर मंगलवार को कार्रवाई की गई है। चारों दुकानों पर नोटिस चस्पा करते हुए सील लगा दी गई है।
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