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मैनपुरी। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों की अनदेखी के चलते खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की ओर से नौ विक्रेताओं के विरुद्ध दस मुकदमे दायर किए हैं। ये मुकदमे अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए हैं। यहां सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मिलावट रोकने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कराने के लिए समय-समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेकर जांच के लिए भेजते हैं। बीते कुछ महीनों में जांच के लिए भेजे गए नमूनों में दस नमूने जांच में फेल हो गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार आठ नमूनों में मिलावट की गई थी या फिर वे खराब हो चुके थे। वहीं, दो नमूनों इसलिए फेल हुए, क्योंकि उनमें पैकिंग पर दी गई जानकारी सही नहीं थी या मिथ्याछाप थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) डॉ. टीआर रावत की अनुमति के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नौ विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं। ये मुकदमे अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए गए हैं। एक विक्रेता के विरुद्ध दो नमूने दायर किए गए हैं, क्योंकि उसकी दुकान से लिए गए दो नमूने फेल हुए थे। अब अपर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर दो लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल हुए थे। इसी के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नौ विक्रेताओं के विरुद्ध दस मुकदमे दायर किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया जाएगा।
डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)
विस्तार
मैनपुरी। खाद्य पदार्थों में मिलावट और नियमों की अनदेखी के चलते खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की ओर से नौ विक्रेताओं के विरुद्ध दस मुकदमे दायर किए हैं। ये मुकदमे अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए हैं। यहां सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर जुर्माना लगाया जाएगा।
मिलावट रोकने और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कराने के लिए समय-समय पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी नमूने लेकर जांच के लिए भेजते हैं। बीते कुछ महीनों में जांच के लिए भेजे गए नमूनों में दस नमूने जांच में फेल हो गए। जांच रिपोर्ट के अनुसार आठ नमूनों में मिलावट की गई थी या फिर वे खराब हो चुके थे। वहीं, दो नमूनों इसलिए फेल हुए, क्योंकि उनमें पैकिंग पर दी गई जानकारी सही नहीं थी या मिथ्याछाप थी। जांच रिपोर्ट आने के बाद सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) डॉ. टीआर रावत की अनुमति के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने नौ विक्रेताओं के विरुद्ध मुकदमे दायर किए हैं। ये मुकदमे अपर जिलाधिकारी न्यायालय में दायर किए गए हैं। एक विक्रेता के विरुद्ध दो नमूने दायर किए गए हैं, क्योंकि उसकी दुकान से लिए गए दो नमूने फेल हुए थे। अब अपर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के बाद विक्रेताओं पर दो लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
खाद्य पदार्थों के नमूने जांच में फेल हुए थे। इसी के आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा नौ विक्रेताओं के विरुद्ध दस मुकदमे दायर किए गए हैं। अपर जिलाधिकारी न्यायालय में सुनवाई के बाद जुर्माना लगाया जाएगा।
डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)
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