[ad_1]
एनजीटी
– फोटो : सोशल मीडिया
ख़बर सुनें
विस्तार
ताज नेचर वॉक में चेक डैम बनाने के लिए मिट्टी के खनन मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ताज ट्रिपेजियम जोन अथॉरिटी के चेयरमैन कमिश्नर और डीएम को पेश होने के आदेश दिए हैं। डॉ. शरद गुप्ता की याचिका नंबर 316/2022 में एनजीटी ने 10 जनवरी 2023 की तारीख तय की है, जिसमें टीटीजेड चेयरमैन और डीएम को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए गए हैं।
चिकित्सक डॉ. शरद गुप्ता ने ताजमहल के पास ताज नेचर वॉक में वन विभाग द्वारा मिट्टी के टीलों की खुदाई से ईको सिस्टम बदलने और पर्यावरण को क्षति पहुंचने की याचिका एनजीटी में दायर की थी। उनकी याचिका पर एनजीटी ने संयुक्त कमेटी का गठन किया, जिसमें राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी डॉ. विश्वनाथ शर्मा, नमामि गंगे के डिप्टी सेक्रे टरी पीयूष गुप्ता, बायोडायवर्सिटी एक्सपर्ट संदीप बेहरा, पर्यावरण मंत्रालय के एडीशनल डायरेक्टर डॉ. सत्या, एडीए के सीटीपी आरके सिंह और एडीएम सिटी एके सिंह शामिल किए गए।
कमेटी ने 26 जुलाई को निरीक्षण कर ताज नेचर वॉक में खनन की स्थिति देखी और 19 सितंबर को अपनी रिपोर्ट एनजीटी में दाखिल की। 20 सितंबर को एनजीटी के माननीय सदस्य जस्टिस अरुण त्यागी और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद द्वारा की गई सुनवाई के बाद एनजीटी बेंच ने आदेश दिया कि 10 जनवरी की सुनवाई में टीटीजेड कमिश्नर और डीएम व्यक्तिगत रूप से पेश हों।
[ad_2]
Source link