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श्रीकृष्ण जन्मभूमि-ईदगाह प्रकरण
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मस्थान परिसर से सटी मीना मस्जिद के मामले में अमीन रिपोर्ट के बिंदु पर आदेश फिर से टल गया है। सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वितीय रुचि तिवारी की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत द्वारा अमीन रिपोर्ट के बिंदु पर निर्णय दिया जाना था। शोकावकाश के चलते न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी।
सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी है प्रतिवादी
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने श्रीकृष्ण जन्मस्थान से सटी मीना मस्जिद को हटाने के लिए न्यायालय में दावा किया है। इसमें उन्होंने इस मस्जिद को श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन में स्थित बताया है। दावे में प्रतिवादी के रूप में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और इंतजामिया कमेटी को प्रतिवादी बनाया गया है।
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सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय
पक्षकार ने मांग की है कि ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगाई जाए। जबकि प्रतिवादीगण ने इसका विरोध किया। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी। पक्षकार दिनेश शर्मा ने बताया कि अदालत में शोकावकाश के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 27 जुलाई की तारीख तय की है।
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