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कोर्ट का आदेश
– फोटो : न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आगरा
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में जमुनापार थाना क्षेत्र के एक गांव में तीन साल पहले बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के दोषी को फांसी की सजा सुनाई। एडीजे विशेष पॉक्सो रामकिशोर-3 की अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया। दोषी पर 1.30 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा होते ही पुलिस दोषी को जेल ले गई। सजा सुनते ही दोषी अदालत में ही रो पड़ा। वहीं, इसी मुकदमे में आरोपी की बहन को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया।
अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता एडीजीसी अलका उपमन्यु ने बताया कि थाना जमुनापार क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 31 अगस्त 2020 की रात तहरीर देकर बनवारी पुत्र करन सिंह निवासी डहरूआ, जमुनापार और उसकी बहन नीलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि उसकी नौ साल की बेटी गांव में ही दुकान पर सामान लेने गई थी। उसके साथ नौ साल की एक और बच्ची भी थी। देर रात तक बच्ची घर नहीं लौटी तो उसकी तलाश शुरू की गई।
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