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कासगंज। न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव के न्यायालय ने मिलावट करने वाले पांच लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। इन सभी कारोबारियों पर 1. 15 लाख का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के द्वारा लिए गए सैंपल में जांच रिपोर्ट के बाद मिलावट सामने आने पर वाद दायर कराया गया था। इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने धर्मपाल निवासी ग्राम भनुपुरा बेहटा सहावर, धर्म सिंह निवासी नगला वैदिक, शेखपुर नर्रई बेहटा सहावर, मो. जाकिर निवासी बड्डू नगर कासगंज के मिक्स दूध में मिलावट मिलने पर 25-25 हजार रुपये, पूरन पाल निवासी गंजडुंडवारा रोड सहावर की बर्फी, भगवानदास निवासी नगला नौकस कासगंज के छेना मिठाई में मिलावट मिलने पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी नादिर अली ने कहा कि एल्म्यूनियम के वर्ग, अखाद्य रंगों का प्रयोग खाद्य पदार्थों में न किया जाए। ग्राहक भी लाइसेंसी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें। रंग वाली मिठाई व कचरी आदि न खरीदें। खाद्य पदार्थ में गड़बड़ी की शिकायत विभाग को करें, जिससे कार्रवाई की जा सके। कारोबारी मिलावट न करें। मिलावट पाए जाने पर सजा व जुर्माना या दोनों हो सकते हैँ।
कासगंज। न्याय निर्णायक अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी एके श्रीवास्तव के न्यायालय ने मिलावट करने वाले पांच लोगों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की है। इन सभी कारोबारियों पर 1. 15 लाख का जुर्माना लगाया है।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीम के द्वारा लिए गए सैंपल में जांच रिपोर्ट के बाद मिलावट सामने आने पर वाद दायर कराया गया था। इस मामले में न्याय निर्णायक अधिकारी न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने धर्मपाल निवासी ग्राम भनुपुरा बेहटा सहावर, धर्म सिंह निवासी नगला वैदिक, शेखपुर नर्रई बेहटा सहावर, मो. जाकिर निवासी बड्डू नगर कासगंज के मिक्स दूध में मिलावट मिलने पर 25-25 हजार रुपये, पूरन पाल निवासी गंजडुंडवारा रोड सहावर की बर्फी, भगवानदास निवासी नगला नौकस कासगंज के छेना मिठाई में मिलावट मिलने पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
अभिहित अधिकारी नादिर अली ने कहा कि एल्म्यूनियम के वर्ग, अखाद्य रंगों का प्रयोग खाद्य पदार्थों में न किया जाए। ग्राहक भी लाइसेंसी दुकानों से ही खाद्य सामग्री खरीदें। रंग वाली मिठाई व कचरी आदि न खरीदें। खाद्य पदार्थ में गड़बड़ी की शिकायत विभाग को करें, जिससे कार्रवाई की जा सके। कारोबारी मिलावट न करें। मिलावट पाए जाने पर सजा व जुर्माना या दोनों हो सकते हैँ।
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