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आयकर विभाग ने ट्रस्ट और संस्थाओं को आयकर छूट के नियम बताने के लिए बुधवार को जागरुकता गोष्ठी की। ट्रस्ट के पदाधिकारियों को बताया गया कि नए ट्रस्ट को तीन साल और पुराने ट्रस्ट को पांच साल के लिए पंजीकृत किया जाता है। इसमें फाॅर्म 10-ए को दाखिल करते हुए सही नियमों का चयन करना होगा, अन्यथा रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है।
गोष्ठी में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त छूट रेनू जौहरी ने बताया कि नई रजिस्ट्रेशन प्रणाली में एक अप्रैल से लागू हुए बदलावों के मुताबिक फाॅर्म भरें। गोष्ठी में फाइनेंसियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ), पंजीकरण दाखिल करने की प्रक्रिया को समझाया गया। अपर आयकर आयुक्त छूट ऋचा रस्तोगी ने बताया कि बीते कुछ माह में आवेदनों में आने वाली बाधाओं को दूर कर लिया गया है।
दी गई ये जानकारी
संयुक्त आयकर आयुक्त प्रवीण कुमार ने वित्तीय कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ) के विषय में जानकारी दी और एनजीओ के वित्तीय आकलन में दान में प्राप्त धन के स्रोत और दान देने वाले व्यक्ति के ब्योरे और दान का संस्था के हित में प्रयोग पर जोर दिया। संगोष्ठी में आयकर आयुक्त ज्योत्सना जौहरी, उप आयकर आयुक्त सूर्यकांत मिश्र, ध्रुव आस्था, मयंक वर्मा आयकर अधिकारी वीके केसरवानी, हरीशचंद्र चौरसिया, केके शुक्ला, गायत्री, रोमा सोंधी, मुकेश कुमार, दिलीप गुप्ता आदि मौजूद रहे।
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ऑडिट रिपोर्ट के लिए खुलवाएं स्पेशल विंडो
नेशनल चैंबर के आयकर प्रकोष्ठ चेयरमैन अनिल वर्मा ने मांग किया है कि धर्मार्थ संस्था की ओर से बीते सालों की अगर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है तो छूट से इन्कार करने की जगह ब्लैंकट कंडोनेशन दिया जाना चाहिए। स्पेशल विंडो खोलकर उन्हें ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की अनुमति दी जाए।
आयकर आयुक्त छूट की नियुक्ति आगरा में की जाए
को-चेयरमैन राजकिशोर खंडेलवाल ने मांग किया कि आयकर आयुक्त छूट की नियुक्ति आगरा में की जाए। सीए दीपेंद्र मोहन ने रिटर्न और ऑडिट के लिए अधिवक्ताओं के ज्ञानवर्धन के लिए वर्कशॉप की मांग की। सीए प्रार्थना जालान ने कहा कि ट्रस्ट के पंजीकरण के लिए ज्यादा दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। ट्रस्ट को भेजे जाने वाली सूचना समय पर नहीं मिलती। जवाब न मिलने पर पहले नोटिस दिया जाए।
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