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अग्निशमन विभाग (फाइल फोटो)
– फोटो : अमर उजाला
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आगरा के होटल, हॉस्पिटल व अपार्टमेंट को 15 दिसंबर तक अग्निशमन विभाग से एनओसी लेनी होगी। बिना एनओसी संचालित बिल्डिंगों को एडीए, अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग सील करेगा। शनिवार को यह निर्णय जिलाधिकारी नवनीत चहल की अध्यक्षता में सूरसदन में आयोजित होटल व हॉस्पिटल संचालकों की बैठक में हुआ है।
जारी हुए थे नोटिस
लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में चार और आगरा के आर मधुराज हॉस्पिटल में अग्निकांड से तीन लोगों की मौत के बाद आगरा विकास प्राधिकरण, अग्निशमन व स्वास्थ्य विभाग ने अग्निशमन मानकों का संयुक्त सर्वे कराया था। जिसमें 165 होटल, हॉस्पिटल और अपार्टमेंट में आग से बचाव के इंतजाम नहीं मिले। जिन्हें नोटिस जारी हुए थे। एक दिसंबर को नोटिस की मियाद खत्म हो रही है। परंतु होटल, हॉस्पिटल व अपार्टमेंट स्वामियों ने अग्निशमन विभाग से एनओसी नहीं ली। शनिवार को जिलाधिकारी नवनीत चहल, एसएसपी प्रभाकर चौधरी, सीएमओ डॉ. अरुण श्रीवास्तव, एडीए सचिव गरिमा सिंह, एडीएम सिटी अंजनी कुमार और मुख्य अग्निशमन अधिकारी देवेंद्र कुमार ने होटल, हॉस्पिटल व अपार्टमेंट स्वामियों के साथ बैठक की।
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प्रशासन ने किसी भी प्रकार की छूट देने से किया इनकार
होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने अग्निशमन मानकों को अव्यवहारिक बताया। उन्होंने कहा अग्निशमन मानक पूर्ण करने में अत्यधिक धन खर्च होगा। जिसके कारण होटल व हॉस्पिटल बंद करने की नौबत आ सकती है। उन्हें मानकों में छूट दी जाए। परंतु प्रशासन ने किसी भी प्रकार की छूट देने से इनकार कर दिया। डीएम नवनीत चहल ने बताया कि बिना एनओसी कोई भी बिल्डिंग संचालित नहीं हो सकती। सीएमओ ने कहा कि हॉस्पिटल के बेसमेंट में ऑपरेशन थियेटर, आईसीयू व अन्य वार्ड बनाना गैर कानूनी है। ऐसे अस्पतालों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। एसएसपी ने कहा कि आग से बचाव के लिए सभी को लापरवाही की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। बैठक में आईएमए अध्यक्ष डॉ. ओपी यादव, पंकज नगायच, होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष व पूर्व विधायक केशो मेहरा आदि मौजूद रहे।
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