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इलाहाबाद हाईकोर्ट
– फोटो : अमर उजाला।
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उत्तर प्रदेश के मथुरा में कंठी माला कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल व उनकी पत्नी कल्पना अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद घर में लूट हुई थी। मामले में पुलिस ने फारुख का एनकाउंटर किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस एनकाउंटर का संज्ञान लिया है। मृतक फारुख की मां मुन्नी ने यह रिट दाखिल की है। भारत सरकार और उप्र राज्य सरकार को प्रतिवादी बनाया है। हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को आदेश दिया कि दो सप्ताह के भीतर प्रतिवादी अपना जवाब दाखिल करें। 22 फरवरी को दोनों पक्षों की सुनवाई होगी।
एनकाउंटर में ढेर फारुख की मां पिटीशनर मुन्नी के अधिवक्ता अमित खन्ना ने बताया कि रिट पिटीशन में एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए उसकी सीबीआई जांच कराने की मांग की प्रार्थना हाईकोर्ट से की गई है। 31 को हाईकोर्ट ने रिट पर संज्ञान लेते हुए प्रतिवादी भारत सरकार और उप्र राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। 13 फरवरी तक उन्हें हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। इसके बाद मुन्नी की ओर से जवाब दाखिल किया जाएगा। 22 फरवरी को हाईकोर्ट दोनों पक्षों की सुनवाई करेगा।
यह था मामला
हाईवे थाना क्षेत्र की गुरुकृपा कालोनी में 3 नवंबर 2023 की रात कंठी माला कारोबारी कृष्ण कुमार अग्रवाल व उनकी पत्नी कल्पना अग्रवाल पर घर में घुसकर हमला हुआ और दोनों की हत्या की गई। पुलिस ने खुलासा किया था कि कृष्ण कुमार का चालक मोहसिन खान पुत्र कदीर खान निवासी मटिया दरवाजा डींग गेट, गोविंद नगर इसका मास्टरमाइंड है।
एनकाउंटर में ढेर हुआ था फारुख
उसने ही फारुख पुत्र करीम मंसूरी उर्फ मुल्ले निवासी मटिया दरवाजा डींग गेट, गोविंद नगर, जो कि कृष्ण कुमार को मुकुट सप्लाई करता था। उसे वारदात में अपने साथ शामिल किया। 10 नवंबर की रात मोहसिन को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार किया था। उसके पैर में गोली लगी थी। वहीं, 11 नवंबर की रात फारुख को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। पुलिस ने दोनों के पास से लूट के 23.98 लाख रुपये व इनोवा कार की बरामदगी दिखाई थी।
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