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ताजगंज क्षेत्र
– फोटो : अमर उजाला
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ताजमहल के 500 मीटर दायरे में व्यापार बंद करने और 2001 में पश्चिमी गेट से विस्थापित 71 दुकानदारों को सुविधाएं नहीं मिलने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं लंबित हैं। इन दोनों पर अब नौ नवंबर को सुनवाई होगी।
सुप्रीम कोर्ट में याचिका 13381/1984 एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया व अन्य में 26 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ताजमहल की दीवार से 500 मीटर के दायरे में सभी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधियां बंद करने के आदेश आगरा विकास प्राधिकरण को दिए थे।
जिसके अनुपालन में एडीए ने प्रतिबंधित परिधि का सर्वे कराया। परिधि में शामिल होटल, रेस्टोरेंट, हैंडलूम सहित गतिविधियां चिह्नित की गई हैं। जिन्हें 17 जनवरी तक व्यवसाय बंद करना है। एडीए के इस आदेश के विरुद्ध प्रभावित व्यापारियों ने ताजगंज वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से नई याचिका दाखिल की है। इस पर सात नवंबर को सुनवाई होनी थी।
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