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कोर्ट
– फोटो : साेशल मीडिया
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ताजनगरी आगरा में बोदला की जमीन कांड मामले में फरार आरोपी तत्कालीन एसओ जितेंद्र सिंह के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर 18 जनवरी को सुनवाई होगी। डकैती में वांछित चल रहे आरोपी एसओ, बिल्डर कमल चौधरी और धीरू चौधरी के खिलाफ मंगलवार को पुलिस गैर जमानती वारंट जारी कराने न्यायालय पहुंची थी। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होने तक गैर जमानती वारंट जारी होने का मामला टल गया।
जगदीशपुरा-बोदला रोड पर बेशकीमती जमीन पर कब्जा दिलाने के लिए पुलिस ने अगस्त और सितंबर में 2023 में फर्जी मुकदमा दर्ज कर 5 निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया था। रवि कुशवाह उसके भाई शंकरिया और ओमप्रकाश को गांजा बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया था। रवि कुशवाह की पत्नी पूनम और बहन पुष्पा पर मिलावटी शराब बेचने का मुकदमा दर्ज किया था। पीड़ितों ने जेल से छूटने के बाद डीजीपी से मामले की शिकायत की। जांच में पुलिस के फर्जी मुकदमे दर्ज करने का खेल खुला। दबंगों ने पीड़ित परिवार की गृहस्थी का सारा सामान खुर्द-बुर्द कर दिया था।
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पुलिस आयुक्त के निर्देश पर जगदीशपुरा के तत्कालीन एसओ जितेंद्र सिंह, बिल्डर कमल चौधरी, धीरू चौधरी और 18 अज्ञात लोगों के खिलाफ आठ जनवरी को डकैती का मुकदमा दर्ज किया था। तीनों मुख्य आरोपी फरार चल रहे हैं। विवेचना में पुरुषोत्तम पहलवान और अमित अग्रवाल का नाम खोलते हुए उन्हें आरोपी बनाया है। अमित अग्रवाल को पुलिस जेल भेज चुकी है।
सुनवाई की तारीख 18 जनवरी नियत
तत्कालीन एसओ जितेंद्र सिंह के अपने अधिवक्ता के माध्यम से अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिला जज ने प्रार्थनापत्र को सुनवाई के लिए अपर जिला जज महेंद्र कुमार के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। न्यायालय ने 18 जनवरी को सुनवाई की तारीख नियत की है। इसी तारीख पर जेल में बंद अमित अग्रवाल की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी। मंगलवार को पुलिस ने फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में गैर जमानती वारंट जारी कराने के लिए प्रार्थनापत्र दिया था।
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