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मैनपुरी। मेडिकल स्टोर पर बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। अमर उजाला ने खबर के माध्यम से इसे प्रमुखता से उठाया था। इसका संज्ञान लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे मेडिकल स्टोर का चिह्नांकन शुरू कर दिया है। सोमवार से इनके खिलाफ अभियान शुरू किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचते मिलने पर चालान किया जाएगा।
जिले में एक हजार के करीब मेडिकल स्टोर संचालक हैं। इनके द्वारा दवा विक्रय के लिए तो लाइसेंस लिया गया है। लेकिन खाद्य उत्पादों के विक्रय के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। इसके बाद भी फूड सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन समेत अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। कई बार नोटिस तो मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते अमर उजाला ने खबरों के माध्यम से बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बेचने का मामला उजागर किया था। इसका संज्ञान लेते हुए सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) डॉ. टीआर रावत ने अभियान चलाने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए हैं। आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपने-अपने तहसील क्षेत्र में ऐसे मेडिकल स्टोर को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। सोमवार से ये अभियान शुरू हो सकता है। जो भी मेडिकल स्टोर बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मिलेंगे उनका चालान किया जाएगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया जाएगा।
नियमानुसार मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्योंकि कई ऐसे उत्पाद हैं जो ड्रग एक्ट के बजाए खाद्य सुरक्षा एक्ट में आते हैं। अभियान चलाकर बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जल्द ही अभियान चलेगा।
– डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)
मैनपुरी। मेडिकल स्टोर पर बिना खाद्य लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचे जा रहे हैं। अमर उजाला ने खबर के माध्यम से इसे प्रमुखता से उठाया था। इसका संज्ञान लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने ऐसे मेडिकल स्टोर का चिह्नांकन शुरू कर दिया है। सोमवार से इनके खिलाफ अभियान शुरू किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचते मिलने पर चालान किया जाएगा।
जिले में एक हजार के करीब मेडिकल स्टोर संचालक हैं। इनके द्वारा दवा विक्रय के लिए तो लाइसेंस लिया गया है। लेकिन खाद्य उत्पादों के विक्रय के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया गया है। इसके बाद भी फूड सप्लीमेंट, मल्टीविटामिन समेत अन्य उत्पाद बेचे जाते हैं। कई बार नोटिस तो मेडिकल स्टोर संचालकों को जारी किया गया, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते अमर उजाला ने खबरों के माध्यम से बिना लाइसेंस खाद्य उत्पाद बेचने का मामला उजागर किया था। इसका संज्ञान लेते हुए सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य) डॉ. टीआर रावत ने अभियान चलाने के निर्देश खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को दिए हैं। आदेश के बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारियों ने अपने-अपने तहसील क्षेत्र में ऐसे मेडिकल स्टोर को चिह्नित करने का काम शुरू कर दिया है। सोमवार से ये अभियान शुरू हो सकता है। जो भी मेडिकल स्टोर बिना खाद्य लाइसेंस के संचालित मिलेंगे उनका चालान किया जाएगा। साथ ही खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा अपर जिलाधिकारी न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया जाएगा।
नियमानुसार मेडिकल स्टोर संचालकों के लिए खाद्य लाइसेंस लेना अनिवार्य है। क्योंकि कई ऐसे उत्पाद हैं जो ड्रग एक्ट के बजाए खाद्य सुरक्षा एक्ट में आते हैं। अभियान चलाकर बिना लाइसेंस के मेडिकल स्टोर पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। जल्द ही अभियान चलेगा।
– डॉ. टीआर रावत, सहायक आयुक्त द्वितीय (खाद्य)
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