Wednesday, January 8, 2025
Home Agra Firozabad:मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 13 साल की सजा, 20 हजार का अर्थदंड – Court Has Sentenced 13 Years Of Rigorous Imprisonment Accused Of Molesting Girl Child In Firozabad

Firozabad:मासूम बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी को 13 साल की सजा, 20 हजार का अर्थदंड – Court Has Sentenced 13 Years Of Rigorous Imprisonment Accused Of Molesting Girl Child In Firozabad

by amitsagar
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– फोटो : social media

विस्तार

फिरोजाबाद में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट तृतीय संजय यादव द्वितीय ने रसूलपुर थाना क्षेत्र के पांच वर्ष पुराने मामले में दोषी को 13 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  

घटना दो मार्च 2018 को रसूलपुर थाना क्षेत्र की है। क्षेत्र निवासी महिला अपनी बच्ची को घर पर छोड़कर आसफाबाद क्षेत्र सब्जी लेने गई थी। घर वापस लौटी तो साढ़े पांच वर्ष की बालिका घर पर नहीं मिली। उसने आसपास खोजबीन की तो पड़ोस के मकान से बालिका की चीख सुनाई दी। महिला मकान के अंदर गई तो आरोपी अर्जुन मौके से भाग गया।  

इसके बाद महिला ने थाने में तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी अर्जुन के खिलाफ अभियोग दर्ज कर लिया। पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामला अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट तृतीय संजय यादव द्वितीय के यहां सुनवाई को पहुंचा। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कमल सिंह ने की। अपर जिला जज ने दोषी अर्जुन सिंह को 13 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

किशोरी को अगवा करने के दोषी को सात साल की सजा

एक अन्य मामले में अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय ने दोषी को सात वर्ष कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आठ हजार का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अर्थदंड की 75 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं।

मामला थाना जसराना क्षेत्र के गांव चार जुलाई 2015 का है। वादी ने कहा कि उसके भाई की पत्नी शिकोहाबाद के मैनपुरी रोड स्थित ओमनगर निवासी उमेश शर्मा के मकान में किराए पर रहती थी। चार जुलाई 2015 को वह अपने गांव गई थी। उसी दिन शाम को साढ़े सात बजे किशोरी खेत की ओर शौच को गई थी। इसके बाद उसका कोई पता नहीं चला। 

परिजनों ने पांच जुलाई को शिकोहाबाद ओमनगर स्थित मकान स्वामी के घर जाकर देखा तो पूरा परिवार मकान बंद करके गायब था। पीड़ित ने आठ जुलाई को थाना जसराना में तहरीर दी। इस मामले में पीड़ित ने शिकोहाबाद के ओमनगर निवासी गौरव शर्मा,भाई माधव शर्मा,उसके पिता उमेशचंद्र शर्मा,गौरव के दोस्त सोमेश शर्मा एवं भूड़ा बरथरा निवासी रवि के खिलाफ अभियोग दर्ज कराया था। 

गौरव शर्मा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए किशोरी को बरामद किया। साथ ही न्यायालय में उसके बयान कराए। इसके बाद पुलिस ने मामले की विवेचना करने के साथ गौरव शर्मा के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामला सेशन को सुपुर्द होकर सुनवाई को अपर जिला जज एवं विशेष जज पॉस्को एक्ट द्वितीय अवधेश पांडेय के न्यायालय में सुनवाई के लिए पहुंचा।

शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक संजीव शर्मा एडवोकेट ने करते हुए दोषी गौरव शर्मा को सजा दिलाने के लिए हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के कई उदाहरण रखे। फाइल पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर दोषी गौरव शर्मा को सात वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है तथा आठ हजार का अर्थजंड लगाया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

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