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पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके भाई जुगेंद्र सिंह यादव
– फोटो : अमर उजाला
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उत्तर प्रदेश के एटा में पूर्व सपा विधायक रामेश्वर सिंह यादव के भाई एवं जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव की जमानत अर्जी बुधवार को लंबी जिरह के बाद अदालत से खारिज हो गई। इस मामले में उनके भाई एवं पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव की जमानत अर्जी पूर्व में निरस्त हो चुकी है।
जमानत अर्जी पर हुई बहस
मलावन थाने में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जुगेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव, सुबोध यादव, प्रमोद यादव व दो अन्य लोगों के नाम रिपोर्ट दर्ज है। इसमें क्षेत्र के गांव आसपुर स्थित जमीन पर अवैध कब्जा करने, जमीन के असली हकदार को 11 फरवरी 2022 को पीटने तथा हत्या करने की नीयत से अंगौछे का फंदा बनाकर खींचने का आरोप है। बुधवार को जमानत अर्जी पर बहस हुई।
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