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सांकेतिक तस्वीर
– फोटो : अमर उजाला
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आगरा में बिना अस्थाई बार लाइसेंस होटल, रेस्टोरेंट, क्लब या मैरिज होम में शादी व अन्य समारोह के दौरान शराब परोसने पर संचालक के विरुद्ध आबाकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी। होटलों में शादी व अन्य समारोह में बिना लाइसेंस शराब परोसने की शिकायतों के बाद सोमवार को जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने सभी संचालकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ऐसे होटलों के विरुद्ध होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी नवनीत चहल ने बताया कि होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज होम में अवैध शराब परोसी जा रही है। जिसमें गैर राज्यों की ब्रांड भी शामिल हैं। ऐसे होटलों के विरुद्ध कार्रवाई होगी। बिना अस्थाई बार लाइसेंस लिए किसी शादी या समारोह में शराब परोसना प्रतिबंधित होगा। उन्होंने कहा आयोजनकर्ता को शराब परोसने के लिए (एफएल-11) श्रेणी का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इसके लिए आयोजनकर्ता को आबकारी विभाग की बेवसाइट पर ऑनलाइन आवेदन व भुगतान करना होगा। ऑनलाइन अस्थाई लाइसेंस प्रमाण पत्र मिलेगा। जिसके आधार पर ही समारोह में शराब परोसी जाएगी।
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