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कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती की कोर्ट ने जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने दी।
ग्राम लोंगपुर निवासी राम महेश, सुनील,, सुमित, ललित ने जमीन के बंटवारे के विवाद में 22 जून 2013 को जगदीश, हरिओम व आशीष के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी दी। इस घटना में हरिओम व आशीष घायल हो गए थे। हरिओम ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में शासकीय अधिवक्ता ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
दो एसआई के खिलाफ दिए वभागीय जांच के आदेश
कोर्ट ने मामले की विवेचना करने वाले एसआई देशराज सिंह व एसआई पूरन सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों एसआई को घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व अन्य साक्ष्य संकलित न करने, आग्नेयास्त्रों की बरामदगी न करने अभियुक्तों के रिमांड पर लेने के बाद भी हथियार बरामद न करने को गंभीरता से लिया। इसके लिए एसपी को दोनों एसआई के खिलाफ विभागीय जांच कर छह माह में कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए है। वहीं जानबूझ कर विवेचना क्षीण करने के दोषी पाए जाने पर आपराधिक अभियोग पंजीकृत करने कराने के भी आदेश दिए हैं।
कासगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगन कुमार भारती की कोर्ट ने जानलेवा हमले के तीन दोषियों को सात साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 21 हजार का जुर्माना भी लगाया है। यह जानकारी मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार ने दी।
ग्राम लोंगपुर निवासी राम महेश, सुनील,, सुमित, ललित ने जमीन के बंटवारे के विवाद में 22 जून 2013 को जगदीश, हरिओम व आशीष के साथ मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी दी। इस घटना में हरिओम व आशीष घायल हो गए थे। हरिओम ने आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। चार्जशीट दाखिल होने के बाद मामले में शासकीय अधिवक्ता ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की।
दो एसआई के खिलाफ दिए वभागीय जांच के आदेश
कोर्ट ने मामले की विवेचना करने वाले एसआई देशराज सिंह व एसआई पूरन सिंह के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने दोनों एसआई को घटना स्थल से खून आलूदा मिट्टी व अन्य साक्ष्य संकलित न करने, आग्नेयास्त्रों की बरामदगी न करने अभियुक्तों के रिमांड पर लेने के बाद भी हथियार बरामद न करने को गंभीरता से लिया। इसके लिए एसपी को दोनों एसआई के खिलाफ विभागीय जांच कर छह माह में कार्रवाई पूर्ण कर न्यायालय को अवगत कराने के आदेश दिए है। वहीं जानबूझ कर विवेचना क्षीण करने के दोषी पाए जाने पर आपराधिक अभियोग पंजीकृत करने कराने के भी आदेश दिए हैं।
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