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कोर्ट (प्रतीकात्मक)
– फोटो : istock
विस्तार
ताजनगरी आगरा के फतेहपुर सीकरी में पांच वर्ष की बालिका से दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की। बुधवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाया। कोर्ट ने उसे आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
28 दिसंबर 2016 को थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। वादिया की 5 साल की नातिन से क्षेत्र के सलीम ने दुष्कर्म किया था। मामले में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर जेल भेजा। विवेचक ने तकनीकी व भौतिक साक्ष्यों, मेडिकल रिपोर्ट और फोरेंसिक रिपोर्ट के साथ आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।
आपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत केस में डीसीजीसी सुभाष गिरि, एसपीपी विजय किशन, विवेचक निरीक्षक विनोद कुमार यादव और कोर्ट पैरोकार शहजाद ने प्रभावी पैरवी की। इस पर अपर जिला और सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट न्यायालय संख्या 27 ने अभियुक्त सलीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।
दहेज हत्या के दोषी पति को 10 वर्ष की सजा सुनाई
थाना मलपुरा क्षेत्र में दहेज में बाइक की मांग के लिए 15 अगस्त 2020 को विवाहिता कृष्णा देवी को जला दिया गया था। 21 अगस्त 2020 को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले में मृतका के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। केस की विवेचना आईपीएस अभिषेक कुमार अग्रवाल ने की थी। वर्तमान में वह रायबरेली के एसएसपी हैं।
उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर विवेचना समाप्त कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। एसएसपी, एडीजीसी शशि कुमार और कोर्ट पैरोकार ललित कुमार ने प्रभावी पैरवी की। इस पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 15 ने अभियुक्त भूपेंद्र सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 35 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। भूपेंद्र सिंह मृतका का पति है।
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